Uttar pradesh News 17Sep2025

मुजफ्फरनगर में दो नाबालिग भाइयों की हैवानियत, बहन को पीटकर किया लहूलुहान, 11 माह के भांजे की हत्या

Uttar pradesh News 17Sep2025

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मुजफ्फरनगर। खानदान में तहेरे भाई से प्रेम विवाह करना एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुआ। अपनी बहन की शादी से नाराज दो नाबालिग भाइयों ने सोमवार देर रात उसे बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि उसके मासूम 11 माह के बेटे की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के मुताबिक, शहर की प्रेमपुरी कॉलोनी में 25 वर्षीय छोटी नामक महिला अपनी मां के साथ किराये के मकान में रह रही थी। तीन साल पहले उसने अपने तहेरे भाई विजय से प्रेम विवाह किया था। यह रिश्ता परिवार को मंजूर नहीं था। छोटी के पति विजय को करीब चार महीने पहले एनडीपीएस और चोरी के मामले में बागपत जेल भेज दिया गया था। तब से छोटी अपनी मां और बच्चे के साथ किराये पर रह रही थी।

घटना सोमवार देर रात करीब दो बजे की है। परिजनों के साथ रह रहे छोटी के दो नाबालिग भाइयों (14 और 16 वर्ष) ने विवाद के दौरान बहन को डंडों से पीटा और बेल्ट से गला दबाने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपितों ने छोटी के 11 माह के बेटे अभिषेक की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल छोटी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के लोकनायक अस्पताल रेफर किया गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति, एएसपी/सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा और कोतवाल उमेश रोरिया मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने दोनों आरोपित किशोरों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

ग्रामीणों में इस घटना को लेकर आक्रोश है, वहीं मासूम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

गाय की मौत पर क्लेम न देने पर बीमा कंपनी पर 1.2 लाख का जुर्माना, किसान को मिलेगा मुआवजा

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शामली। बीमा कराने के बावजूद दावा न मिलने पर एक किसान ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही किसान को बीमा की धनराशि ब्याज सहित प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

गांव जिजौला निवासी किसान वकील राणा ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उसने फरवरी 2018 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गाय का पशु बीमा कराया था। गाय की नस्ल एचएफएक्स थी और बीमित धनराशि 70 हजार रुपये निर्धारित की गई थी। पॉलिसी की अवधि 28 फरवरी 2018 से 27 फरवरी 2019 तक थी। किसान ने प्रीमियम का भुगतान मार्च 2018 में किया था।

किसान के अनुसार, उसकी बीमित गाय की 31 अक्टूबर 2018 को मृत्यु हो गई। उसने तत्काल कंपनी को इसकी सूचना दी। कंपनी ने क्लेम देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन कई बार अनुरोध करने के बाद भी बीमा राशि नहीं दी गई। मजबूर होकर किसान ने 8 अप्रैल 2021 को आयोग में वाद दायर किया।

आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और सदस्यों अमरजीत कौर व अभिनव अग्रवाल ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि किसान को 70 हजार रुपये बीमा क्लेम के रूप में दिए जाएं। इसके साथ ही इस राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी जोड़ा जाएगा। किसान को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति के लिए 25 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये अतिरिक्त प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्णय में यह भी कहा गया कि शाखा प्रबंधक की लापरवाही के कारण किसान को न्याय में देर हुई, इसलिए कंपनी पर कुल 1.2 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

दुकान पर सो रहे युवक का गोली लगा शव मिलने से सनसनी, हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी

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मीरापुर (मुजफ्फरनगर)। मेरठ-पौड़ी हाईवे पर स्थित गांव बलीपुरा में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक टायर पंक्चर बनाने वाले युवक का शव उसकी दुकान में मिला। युवक की कनपटी पर गोली का निशान था, जिससे उसकी मौत हुई। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, जबकि पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही है।

जानकारी के अनुसार, गढ़ी मुझेड़ा निवासी 24 वर्षीय फरमान पुत्र इकबाल गांव बलीपुरा में टायर पंक्चर की दुकान चलाता था। रोजाना की तरह सोमवार शाम करीब आठ बजे वह घर से निकलकर अपनी दुकान पर गया था और दुकान में ही सो गया। मंगलवार सुबह एक कार चालक दुकान पर आया तो उसने फरमान को बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा पाया। शोर मचाने पर आसपास के लोग और उसके परिजन मौके पर पहुंचे।

फरमान की कनपटी पर गोली का घाव देखकर परिजनों ने आशंका जताई कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक, फरमान का किसी से विवाद भी चल रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह मामला आत्महत्या का हो सकता है।

सीओ यतेंद्र नागर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और साक्ष्य एकत्र किए। जांच में मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, जिससे मामला और भी संदेहास्पद हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

फिलहाल हत्या और आत्महत्या की गुत्थी को पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर सुलझाने के प्रयास में जुटी हुई है। इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

आगरा में ई-स्कूटी की बैटरी फटी, आग की चपेट में आए वृद्ध दंपती, जिंदा जलकर मौत

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आगरा। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फटने से मंगलवार तड़के हुए दर्दनाक हादसे में वृद्ध दंपती की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब स्कूटी चार्जिंग पर लगी थी और शॉर्ट सर्किट के चलते बैटरी धमाके के साथ फट गई। तेज धमाके और आग की लपटों में कुछ ही पलों में घर का भूतल जलकर खाक हो गया।

जानकारी के अनुसार, प्रमोद अग्रवाल का दो मंजिला मकान 40 वर्ग गज में बना है। प्रमोद अपने परिवार के साथ ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, जबकि उनके माता-पिता 95 वर्षीय भगवती प्रसाद अग्रवाल और 85 वर्षीय उर्मिला देवी भूतल पर रहते थे। मंगलवार तड़के करीब 4:45 बजे चार्जिंग पर लगी काइनेटिक जिंग कंपनी की ई-स्कूटी में शार्ट सर्किट से आग लग गई।

धमाका इतना जोरदार था कि देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। स्कूटी के पास ही सो रहे वृद्ध दंपती लपटों में घिर गए और गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं दादी के पास सो रही 18 वर्षीय काव्या किसी तरह धुएं और आग से बचते हुए छत पर पहुंची और पिता प्रमोद को सूचना दी। प्रमोद ने पत्नी और बच्चों के साथ छत के रास्ते जान बचाई और पड़ोसियों की मदद से बाहर निकले।

सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झुलसे हुए वृद्ध दंपती को एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने भगवती प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। कुछ देर उपचार के बाद उर्मिला देवी की भी मौत हो गई।

इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसा ई-स्कूटी की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से हुआ, जिसकी जांच कराई जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: माता-पिता सरकारी नौकरी में हों तो मृतक आश्रित कोटे में नहीं मिलेगी नियुक्ति

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि माता-पिता में से कोई एक सरकारी सेवा में है, तो मृतक आश्रित कोटे में नौकरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने एकलपीठ के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें याची को मृतक आश्रित आधार पर नौकरी बहाल रखने की अनुमति दी गई थी।

मामला बस्ती जिले से जुड़ा है। यहां जिला पंचायत राज अधिकारी ने 28 अगस्त 2021 को राहुल नामक कर्मचारी की मृतक आश्रित कोटे में हुई नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। कारण यह था कि राहुल ने नौकरी के लिए आवेदन करते समय यह तथ्य छिपा लिया था कि उसकी मां पहले से प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। जबकि मृतक आश्रित नियमों के अनुसार नौकरी तभी दी जाती है, जब परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में न हो।

याची ने इस आदेश को एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। उसका तर्क था कि मृतक आश्रित नौकरी आवेदन पत्र में ऐसा कोई कॉलम नहीं था, जिसमें माता-पिता की नौकरी का उल्लेख करना अनिवार्य हो। एकलपीठ ने इस आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी का निर्णय निरस्त कर दिया और राहुल की नौकरी बरकरार रखने का आदेश दिया था।

हालांकि, प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी। न्यायमूर्ति एम.के. गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि नियम स्पष्ट हैं—यदि माता या पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी करता हो तो मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं दी जा सकती।

यह फैसला भविष्य के ऐसे मामलों के लिए भी नजीर माना जा रहा है।

हाथरस में समोसा विक्रेता ने किया पांच करोड़ का बैंक घोटाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

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हाथरस। एचडीएफसी बैंक की शाखा में समोसा और मिठाई बेचने वाले एक युवक ने पांच करोड़ रुपये का घोटाला कर सनसनी फैला दी। ओवरड्राफ्ट सुविधा का गलत फायदा उठाकर उसने रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर ठिकाने लगाया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं बैंक के तीन मैनेजर भी संदेह के घेरे में आ गए हैं।

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के अनुसार, 23 वर्षीय आकाश कुमार अपने घर के बाहर समोसा और मिठाई की दुकान चलाता था। उसका एचडीएफसी बैंक मंडी शाखा में तीन साल पुराना बचत खाता था। पिछले महीने 30 जुलाई को उसने बस स्टैंड के पास स्थित बैंक में ‘मां चामुंडा देवी स्वीट्स’ नाम से चालू खाता खुलवाया। इसके बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करते हुए आकाश ने धीरे-धीरे पांच करोड़ रुपये निकाल लिए।

आरोप है कि आकाश ने यह धनराशि पहले अपने बचत खाते में डाली और बाद में 50-50 लाख रुपये के 10 ट्रांजेक्शन कर उन्हें म्यूचुअल फंड, एसआईपी, फिक्स डिपॉजिट और अपनी मां व दोस्तों के खातों में भेज दिया। यहां तक कि एक परिचित ने जब तीन लाख रुपये उधार मांगे तो आकाश ने उसे दस लाख रुपये दे डाले। इस उदारता पर शक होने पर परिचित ने पुलिस में शिकायत कर दी।

शिकायत के बाद जांच शुरू हुई तो पूरा घोटाला सामने आ गया। अब तक करीब दो करोड़ रुपये पुलिस ने फ्रीज करा दिए हैं। बैंक के तीन प्रबंधक भी इस घोटाले में जांच के दायरे में हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और शेष रकम को भी जब्त करने की कार्रवाई जारी है।

बरेली में अजब मामला: जीजा साली संग भागा तो अगली ही शाम साला ले गया जीजा की बहन

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बरेली। देवरानिया थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा युवक अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़कर साली संग भाग निकला। घरवाले इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अगले ही दिन उसका साला भी जीजा की बहन को लेकर भाग गया। पूरे गांव में इस अनोखी घटना की चर्चा जोरों पर है।

जानकारी के अनुसार, कमालूपुर गांव के युवक की शादी छह साल पहले नवाबगंज क्षेत्र की युवती से हुई थी। शादीशुदा जीवन में दो बच्चे होने के बावजूद युवक का दिल अपनी साली पर आ गया। इधर, युवक की बहन और उसके साले के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगीं।

23 अगस्त को युवक अपनी साली को भगा ले गया। परिवारजन सकते में ही थे कि अगले दिन युवक का साला भी जीजा की बहन को लेकर फरार हो गया। अचानक दोनों घटनाओं से गांव में हड़कंप मच गया और परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

युवक की पत्नी ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और मामले को सुलझाने का प्रयास किया। आखिरकार आपसी समझौते के बाद मामला शांत कराया गया।

गांव में यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसे ‘अनोखी अदला-बदली’ की घटना के तौर पर देख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों ने सुलह कर ली है, इसलिए अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

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