अमृतसर: तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत
Punjab News 14Oct2025/sbkinews.in
रविवार को मजीठा-अमृतसर मार्ग पर नाग नवे गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों इंदिरा कॉलोनी वेरका के निवासी थे—प्रदीप कुमार (23) और अभि कुमार (24)। वे अपनी नई मोटरसाइकिल पर सवार होकर अमृतसर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार मिनी बस ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक बस के नीचे आ गए और करीब 100 फीट तक घिसटते चले गए।
स्थानीय ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो मिनी बसें यात्रियों को पहले बैठाने की होड़ में थीं और निर्धारित गति सीमा (30 किमी/घंटा) के बावजूद काफी तेज रफ्तार में थीं। इस दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मिनीबस चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लापरवाह और तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
मृतक युवक अपने परिवार के एकमात्र सहारे थे और दोनों दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। हादसे ने पूरे गांव में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त यातायात नियंत्रण और गति सीमा सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को राहत नहीं, सुनवाई 28 अक्टूबर तक टली
Punjab News 14Oct2025/sbkinews.in
आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तरनतारन कोर्ट द्वारा 2013 के उसमा कांड मामले में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपों के तहत चार साल की सजा सुनाए जाने के बाद, विधायक ने हाईकोर्ट में सजा पर रोक लगाने और अपील की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2025 तक स्थगित कर दी।
यह मामला 3 मार्च 2013 का है, जब गांव उसमा की दलित महिला अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंची थी। वहां टैक्सी चालकों और पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट की थी। इस घटना में लालपुरा आरोपी बनाए गए, जो 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर खडूर साहिब से विधायक चुने गए थे। इस मामले ने सड़क से संसद तक हंगामा मचाया था और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता के परिवार को सुरक्षा भी मिली थी।
लालपुरा के वकील का कहना है कि यदि सजा पर तत्काल रोक नहीं लगी तो उनकी विधायकी खतरे में आ सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल लालपुरा को कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है और राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज है।
बटाला में दो युवकों की हत्या के विरोध में बंद, गांधी चौक पर धरना; एसएसपी आश्वासन के बाद शांत हुए प्रदर्शनकारी
Punjab News 14Oct2025/sbkinews.in
बटाला शहर में शुक्रवार रात गोलीबारी में दो युवकों की मौत के विरोध में सोमवार को शहर पूरी तरह बंद रहा। विभिन्न हिंदू संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आहूत बंद में व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोले जाने से साफ इंकार कर दिया। शहर के सभी बाज़ार बंद रहे और प्रदर्शनकारी नेहरू गेट, लोहा मंडी, हंसली पुल, किला मंडी और सिनेमा रोड होते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां करीब तीन घंटे तक धरना दिया गया।
इस दौरान पुलिस प्रशासन बाजार खुलवाने का आग्रह करता रहा, लेकिन लोग दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। धरने में कांग्रेस नेता अमनदीप दीपू जैंतीपुर समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी रोष मार्च निकालते रहे और लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।
धरना तब समाप्त हुआ जब एसएसपी सोहेल कासिम मीर ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि घटना में शामिल दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा बाकी आरोपितों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हमला फिरौती की मांग को लेकर आपसी रंजिश के चलते हुआ था।
इस हत्या ने शहर में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और शहर में सुरक्षा बहाली की मांग कर रहे हैं।
ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर: चंडीगढ़ की विरासत या यातायात सुविधा? हाईकोर्ट के तीखे सवाल
Punjab News 14Oct2025/sbkinews.in
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण को लेकर प्रशासन से कड़े सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस शील नागू ने सुनवाई में टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ट्रैफिक कम करने के लिए चंडीगढ़ की विरासत और शहर की पहचान की कुर्बानी दी जा सकती है? कोर्ट ने चेतावनी दी कि लगातार फ्लाईओवर बनने से चंडीगढ़ अपनी ऐतिहासिक और वास्तु आत्मा खो देगा।
हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर एक फ्लाईओवर की अनुमति दी गई तो कल कई जगहों पर ऐसी मांग उठेगी, जिससे पूरा शहर फ्लाईओवरों के जंगल में बदल जाएगा। मास्टर प्लान में फ्लाईओवर जैसी बड़ी संरचनाओं का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट ने पैदल यात्रियों के हित और वातावरण संतुलन पर भी सवाल उठाए।
चंडीगढ़ प्रशासन का तर्क है कि फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का हिस्सा है और शहर के ट्रैफिक जाम से राहत पाने के लिए इसकी जरूरत है। वहीं, याची पक्ष का कहना है कि ट्रैफिक प्रबंधन का हल सतत विकास और मास्टर प्लान की अवधारणा से होना चाहिए, न कि विरासत की बलि देकर।
सुनवाई फिलहाल स्थगित है, और कोर्ट ने दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया है। यह मामला अब चंडीगढ़ की पहचान, ट्रैफिक समस्या और विकास नीति के टकराव का बड़ा उदाहरण बन गया है।
हाईकोर्ट के नामी वकील सलवान सिंह पर सीबीआई की चार्जशीट, बठिंडा के जज के नाम पर मांगी 30 लाख की रिश्वत
Punjab News 14Oct2025/sbkinews.in
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील जतिन सलवान पर सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि उन्होंने तलाक के एक मामले में बठिंडा में तैनात जज के नाम पर 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में सलवान के साथ बिचौलिये सतनाम सिंह पर भी कार्रवाई की गई है।
हरसिमरनजीत सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी, जिसमें सामने आया कि सलवान ने जजों के साथ अपनी अच्छी जान-पहचान का आरोप लगाते हुए महिला के पक्ष में फैसला दिलाने के लिए 30 लाख की मांग की। इस रकम के एवज में सलवान ने पहली किश्त 5 लाख रुपये की भी मांग की, जिसकी बातचीत को शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड किया था।
सीबीआई ने पहले सतनाम सिंह को और फिर जतिन सलवान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। विशेष अदालत में अब इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष मजबूत सबूत के साथ केस प्रस्तुत करेगा।
सलवान की ओर से बचाव में कहा गया है कि उन्होंने केवल कानूनी फीस की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस वकील का यह मामला न्याय व्यवस्था के प्रति गंभीर सवाल खड़ा करता है।
यह मामला विधि पेशे की नैतिकता और भ्रष्टाचार के बीच टकराव की झलक पेश करता है और अदालत की पावर्ड प्रक्रियाओं की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से वेतन न मिलने पर सरकार से मांगा जवाब
Punjab News 14Oct2025/sbkinews.in
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले छह महीनों से वेतन नहीं मिलने के मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह लगभग ₹11,000 का मानदेय मिलता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का योगदान शामिल है। हालांकि, अप्रैल से यह भुगतान रुका हुआ है, जिससे वेतन विसंगति के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष फैल गया है।
यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि वेतन भुगतान में आने वाली देरी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आर्थिक संकट में हैं और कई बार प्रदर्शन किए गए हैं। इस मामले की सुनवाई अगले 22 अक्टूबर को होगी, जिसमें कोर्ट पंजाब सरकार को स्पष्टीकरण देने का आदेश दे सकती है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि बैंक संबंधित तकनीकी समस्याओं के चलते भुगतान में बाधा आई थी, जिसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की यह स्थिति सामाजिक सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
सरकार से मांग की जा रही है कि वेतन संबंधी मुद्दों को शीघ्र समाधान कर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दूर किया जाए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सुव्यवस्थित ढंग से निभा सकें।
यह मामला पंजाब में कटिबद्ध सामाजिक कार्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं में कर्मचारी हित संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है।


