Punjab News 16Oct2025

पंजाब में अवैध खनन पर रोक लगाएगी मान सरकार, दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों पर लगेगी 'एंट्री फीस'

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Punjab News 16Oct2025/sbkinews.in

पंजाब सरकार ने अवैध खनन पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब दूसरे राज्यों से पंजाब में खनिज लाने वाले वाहनों पर एंट्री फीस लगाई जाएगी। यह कदम न केवल अवैध खनन को रोकने में सहायक होगा बल्कि स्थानीय खनन उद्योग को सुरक्षा देने के साथ-साथ राज्य के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अन्य राज्यों से रेत, बजरी व अन्य खनिज लेकर आने वाले ट्रकों से यह एंट्री फीस वसूली जाएगी और यह राजस्व का स्रोत भी होगी। इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग चेक-पोस्ट को आधुनिक बनाने, सड़क सुधार, पर्यावरणीय परियोजनाओं व ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। साथ ही, इस फैसले से अवैध खनन का कारोबार खत्म होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अवैध खनन और चोरी का युग अब समाप्त होगा। यह नीति स्थानीय खदान संचालकों, ट्रांसपोर्टरों व मजदूरों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाएगी और वैध कारोबार को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही, इस नीति से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

पंजाब सरकार ने सभी सीमावर्ती चेक-पोस्ट्स को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की भी योजना बनाई है, जिसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और QR कोड आधारित पास सिस्टम शामिल हैं, ताकि एंट्री फीस की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

पंजाब में कोल्ड्रिफ कफ सिरप समेत 8 दवाओं पर बैन, सीएम मान ने कही- जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं

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पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ की वजह से बच्चों की मौतों के बाद तत्काल प्रभाव से कोल्ड्रिफ कफ सिरप सहित कुल आठ दवाओं की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम दवाओं की गुणवत्ता जांच में खराब पाया जाने पर उठाया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

पंजाब के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने आदेश जारी किया है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और परचून विक्रेताओं को इन प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक वापस करने को कहा गया है। साथ ही, किसी भी प्रकार की बिक्री, खरीद या उपयोग की कड़ी मनाही की गई है।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप में पाया गया घातक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (46.28% w/v) इंसानों की लिवर, किडनी और नर्वस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत हुई थी। इसी आधार पर पंजाब सरकार ने यह सुरक्षा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जनता की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और दवा कंपनियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रतिबंध से प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी और भविष्य में ऐसी हादसों से बचाव संभव होगा।

जालंधर में 34 महीने से बंद 120 फीट रोड पर कब्जे हटाने को लेकर डिप्टी कमिश्नर को लीगल नोटिस, अवमानना केस की चेतावनी

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जालंधर: लतीफपुरा-गुरु तेग बहादुर नगर की 120 फीट रोड पर कब्जे हटाने के मामले में डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल को लीगल नोटिस भेजा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2025 को आदेश दिया था कि इस रोड से कब्जे हटाकर इसे खुलवाया जाए। आदेश के बावजूद 34 माह से कब्जे नहीं हटाए जाने पर शिकायतकर्ता के वकील ने डिप्टी कमिश्नर को 15 दिन के अंदर कार्रवाई करने का नोटिस दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट रणजीत सिंह बजाज ने बताया कि उनके क्लाइंट सोहन सिंह और रबिंदर सिंह के नाम पर पहले भी कब्जे हटाने का आदेश था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लतीफपुरा के पास कई लोग कब्जा किए हुए हैं, जिसके कारण रास्ता बंद है और इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

पड़ोसी इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है और स्थानीय व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं। हाईकोर्ट ने एक महीने का समय दिया था, जो अब समाप्त हो चुका है, तथा याचिकाकर्ता ने अब लीगल नोटिस जारी कर अवमानना केस की चेतावनी भी दी है।

डिप्टी कमिश्नर कार्यालय द्वारा अभी तक केवल आश्वासन मिले हैं, कार्रवाई नहीं। मामले की गंभीरता देखते हुए जल्द प्रभावी कदम उठाने की जरुरत है।

अमृतसर में दीवाली से पहले ISI की आतंकी साजिश नाकाम, 3 ग्रेनेड, RDX और डेटोनेटर बरामद

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अमृतसर के अजनाला इलाके में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम करते हुए तीन हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स, डेटोनेटर और वायर बरामद किए हैं। ये विस्फोटक सामग्री एक प्लास्टिक के बैग में छिपाकर रखी गई थी, जिसे गांव के किसान ने देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

एसएसपी अमृतसर (ग्रामीण) मनींदर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह हथियार और विस्फोटक सामग्री सीमा पार से तस्करी कर लाए गए थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आतंकियों की तलाश जारी है।

बम निरोधक दस्ते ने इन विस्फोटकों का निरीक्षण किया, जिससे पता चला कि आतंकियों ने आईईडी बनाकर दीवाली के समय हमले की योजना बनाई थी। पिछले कुछ दिनों में आईएसआई द्वारा भेजी गई राइफलें, पिस्तौलें और अन्य हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं।

यह सफल सुरक्षा पहल समय रहते बड़ी वारदातों को रोकने में सहायक साबित हुई है। सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर पंजाब और देश की सुरक्षा के लिए चौकस हैं। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त आदेश, फिरोजपुर में पटाखों की अवैध बिक्री रोके सरकार

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फिरोजपुर में पटाखों की अवैध बिक्री को पूरी तरह बंद करने के कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर पटाखों की अवैध बिक्री के नकारात्मक प्रभावों को गंभीरता से लिया है और इससे उत्पन्न होने वाली समस्या पर चिंता जताते हुए सरकार को पुलिस एवं प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण और शोर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, इसलिए स्थानीय प्रशासन इस दिशा में तुरंत कदम उठाए। इसके साथ ही अदालत ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध पटाखा व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पटाखों की बिक्री पर अनुशासन लागू करें।

फिरोजपुर में बड़े पैमाने पर लाईसेंस के बिना पटाखों की बिक्री हो रही थी, जिससे त्योहारी सीजन में हादसों की आशंका थी। याचिका दायर करने वाले निवासियों ने अदालत से मांग की थी कि अवैध पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसका अदालत ने समर्थन किया।

यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है और इससे पंजाब-हरियाणा क्षेत्र में शांति तथा स्वास्थ्य सुधार संभव होगा। प्रशासन ने भी हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए जल्द प्रभावी कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है।

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