Punjab News 31Oct2025

नशे में थार चालक ने दो लोगों को कुचला, दोनों गंभीर रूप से घायल

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पंजाब में एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जब नशे में धुत्त थार गाड़ी का चालक ने दो राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह हादसा नशे में वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है, जो न केवल चालक बल्कि आम जनता की जान को भी जोखिम में डालता है। विशेषज्ञों के अनुसार, नशे में ड्राइविंग से होने वाली दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे सड़क सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

पुलिस और स्थानीय प्रशासन नशे के खिलाफ सख्त कानून लागू कर रहे हैं और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके, ऐसे मामले सामने आना बताते हैं कि ड्राइवरों की जागरूकता और नियमों का पालन नाकाफी है।

स्थानीय पुलिस ने कहा है कि ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक कड़े कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने जनता से भी आग्रह किया है कि वे नशे में वाहन चलाने वालों की सूचना तुरंत दें ताकि जल्द कार्रवाई की जा सके।

यह घटना सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए सभी स्तरों पर मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।

नवांशहर में युवती से दिनदहाड़े बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने छीना किट बैग

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नवांशहर के गढ़शंकर बाइपास पर दिनदहाड़े एक युवती से बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात अंजाम दी। पीड़िता अपने काम से घर लौट रही थी, तभी अचानक बदमाशों ने उसे घेर लिया और हथियार की धमकी देकर उसका किट बैग छीन लिया। किट बैग में पीड़िता के जरूरी कागजात थे, जो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

लूट के बाद बदमाशों ने मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज जुटाने और क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके।

यह वारदात क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा और अपराध की बढ़ती घटनाओं को दर्शाती है। स्थानीय लोग इस तरह की घटनाओं से चिंतित हैं और प्रशासन से बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन को न सिर्फ सड़क सुरक्षा बल्कि महिला सुरक्षा के दिशा में भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पुलिस की सक्रियता और लोगों की सहयोग से ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

जालंधर में दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल लूट, हथियारबंद बदमाशों ने लाखों रुपये के गहने छीन लिए

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जालंधर के भार्गव कैंप थाना क्षेत्र में विजय ज्वैलर्स की दुकान में एक फिल्मी स्टाइल में दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई। तीन हथियारबंद लुटेरों ने बंदूक की नोक पर दुकान के काउंटर को तोड़ते हुए लाखों के गहने और दो लाख से अधिक नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसमें लुटेरे अपनी हरकतें करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं।

पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि लुटेरों ने धमकी देते हुए कहा कि कोई विरोध न करें, जिससे वे आसानी से गहने और नकदी लेकर भाग सके। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश में लगे हुए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की सुनियोजित वारदातों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आस-पास सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा गार्ड्स की व्यवस्था सख्त की जाएगी। साथ ही, जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को तुरंत दें।

यह घटना जालंधर में बढ़ती अपराध गति को दर्शाती है और इस पर सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में बहू की बेदखली आदेश रद्द किया, जिला मजिस्ट्रेट को एसडीएम के समक्ष मामला स्थानांतरित करने का निर्देश

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बहू को बेदखल करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला जांच और निर्णय के लिए पहले एसडीएम-सह-मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के समक्ष जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वह संबंधित आवेदन को एसडीएम को ट्रांसफर करें, ताकि ट्रिब्यूनल कानून के अनुसार दोबारा मामला सुने और उचित निर्णय दे सके।

कोर्ट ने सभी पक्षों को 26 नवंबर को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने का आदेश दिया है, जिससे विवाद का न्यायिक समाधान विधिपूर्वक हो सके। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन और न्यायपालिका दोनों को कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, जिससे सभी पक्षों के अधिकारों का समुचित संरक्षण हो।

यह मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित है, जहां बहू की बेदखली का आदेश जारी किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से खारिज करते हुए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया है। इससे पहले जिला मजिस्ट्रेट का आदेश विवादित था क्योंकि उसने सीधे मामले को देख लिया था, जबकि कानूनी तौर पर ऐसे मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल के समक्ष होती है।

इस फैसले से यह संदेश गया कि न्याय की प्रक्रिया में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है और बिना उचित जांच के कोई भी कठोर कार्रवाई न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं मानी जाएगी।

हरियाणा के यमुनानगर में 40 साल पुराने भूमि विवाद का निर्णायक निपटारा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने परिवार को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर 159 कनाल जमीन का मालिकाना हक बहाल किया

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हरियाणा के यमुनानगर में 40 साल पुराने भूमि विवाद का फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया है, जिसमें एक परिवार को उनकी 159 कनाल भूमि का मालिकाना हक मिला है। अदालत ने इस मामले में प्रतिकूल कब्जे (adverse possession) के आधार पर फैसला दिया, जिसके अनुसार स्वर्गीय सुरजीत सिंह के वारिसों को जमीन का स्वामित्व बहाल किया गया है।

सुरजीत सिंह ने लगभग 35 वर्षों तक बिना किसी किराया या कानूनी दावा के भूमि पर खेती की और उस पर कब्जा जमाए रखा। अदालत ने इस लंबित विवाद को खत्म करते हुए कहा कि लंबे समय तक जमीन पर कब्जा बनाये रखने के बाद परिवार का मालिकाना हक मान्य है।

यह फैसला भूमि विवादों में समय-समय पर देखे जाने वाले प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत को मजबूती देता है, जहां जमीन पर वास्तविक कब्जे को कानूनी मान्यता दी जाती है। यमुनानगर के इस मामले में हाईकोर्ट ने पारिवारिक अधिकारों को सुरक्षित करते हुए न्यायसंगत निर्णय दिया है।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि लंबी अवधि तक बिना विभागीय प्रतिक्रिया के जमीन पर कब्जा जमाए रखने वाले व्यक्ति या परिवार को कानून संरक्षण देता है, जिससे भूमि विवादों में स्थिरता आती है।

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